May 20, 2024 1:30 am

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जहर पिलाकर सौतले बेटे की हत्या करने वाली मां को आजीवन कारावास – सौतेले बेटे के नाम थी आठ लाख की फिक्स डिपोजिट राशि

जहर पिलाकर सौतले बेटे की हत्या करने वाली मां को आजीवन कारावास – सौतेले बेटे के नाम थी आठ लाख की फिक्स डिपोजिट राशि

मध्य प्रदेश ग्वालियर स्वतंत्र इंडिया लाइव 7 की रिपोर्ट अपर सत्र न्यायाधीश आरके रावतकर ने सौतेले बेटे को जहर पिलाकर हत्या का करने वाली सौतेली मां आराधना उर्फ जूली को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपित महिला को सजा काटने के लिए जेल भेज दिया।

अपर लोक अभियोजक रामप्रकाश पालीवाल ने बताया कि राजू परिहार ने 23 सितंबर 2021 को मुरार थाने में शिकायत दर्ज कराई। राजू परिहार ने बताया कि उसकी तीन शादियां हुई है। दूसरी पत्नी सीमा परिहार से एक बेटा हुआ था। सीमा की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। उसके बाद जूली से विवाह किया। जूली को पहले से दो लडकियां थी। सीमा परिहार की सड़क दुर्घटना में मौते पर 12 लाख रुपये का बीमा क्लेम मिला था। जिसमें आठ लाख का फिक्स डिपोजिट नितिन के नाम था। वह किसी काम से घर से बाहर गया था। जब लौटकर आया तो नितिन बेहोश पड़ा था। जब इसके बार में पूछा को बेटियों ने बताया कि भाई को मां ने चाय दी थी। उसके बाद खेलने चला गया। जब उसे घरबराहट हुई तो वह लौटकर आया और सो गया। तभी से सो रहा है। उसे जगाया तो वह नहीं जागा। नितिन को कमला राजा अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में नितिन को मृत घोषित कर दिया। जूली ने उसे नितिन को जहर देकर मार दिया। मुरार थाना पुलिस ने अारोपित ने जूली के खिलाफ केस दर्ज कर 28 सितंबर 2021 को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जांच कर कोर्ट में चालान पेश किया। सोमवार को इस केस दंड पर सुना गया। आरोपित की ओर से तर्क दिया गया कि उसके बच्चे छोटे हैं। उसका पहला अपराध है, इसलिए दंड देने में नरमी बरती जाए। अभियोजन ने कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जूली को आजीवन कारवास की सजा सुनाई। यह 28 सितंबर 2021 से जेल में है। विचारण के दौरान जूली जितने दिन जेल में रही है, उस अवधि को सजा में समाहित किया जाएगा।

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राशिफल

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