April 19, 2024 10:06 pm

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माननीय सुप्रीम कोर्ट का फरमान मोटर व्हीकल एक्ट नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्यवाही पुलिस अधीक्षक सीधी

माननीय सुप्रीम कोर्ट का फरमान मोटर व्हीकल एक्ट नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्यवाही पुलिस अधीक्षक सीधी

मध्य प्रदेश सीधी जिला*माननीय सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ़्टी नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2017 में सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु की समीक्षा कर बैठक आयोजित कर निम्नानुसार कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए हैं जिसमें गति सीमा का उल्लंघन ,रेड लाइट जम्पिंग ,शराब पीकर वाहन चलाना ,ओवरलोड मालवाहक वाहन चलाना ,एवं मालवाहक मोटरयान में यात्री बैठाकर मोटरयान चलाना तथा वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का उपयोग करना ••उपरोक्त बिन्दुओं पर कार्रवाई किये जाने हेतु सख़्त निर्देश दिए गए है*

*इसी निर्देशों के तारतम्य में
पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय भोपाल के द्वारा दिनांक 20 जुलाई से 5 अगस्त तक जीवन सुरक्षा अभियान चलाये जाने हेतु निर्देशित किया गया है जिसमें उपरोकतानुसार पाँच बिदुओं क्रमश:*१- गति सीमा का उल्लंघन
२- रेड लाइट जम्पिंग
३- शराब पीकर वाहन चलाना
४- ओवरलोड मालवाहक वाहन चलाना एवं मालवाहक मोटरयान में यात्री बैठाकर मोटरयान चलाना
५- वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का उपयोग करना
ऐसे वाहन चालक एवं मालिकों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने के निर्देश है उक्त निर्देश के तहत पुलिस अधीक्षक सीधी द्वारा थाना यातायात एवं ज़िले के सभी थाना एवं चौकी प्रभारियों को जीवन सुरक्षा अभियान के तहत सभी पाँचो बिंदुओं में कार्रवाई किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है जिस संबंध में सभी थाना एवं चौकी क्षेत्रों में लगातार वाहनों की चेकिग किया जाकर मोटर व्हीकल एक्ट की कार्रवाई की जाकर उनके लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई की जा रही है *

पुलिस अधीक्षक सीधी द्वारा ज़िले के सभी नागरिकों से अपील की गई है कि मोटर व्हीकल एक्ट के नियमानुसार यातायात के नियमों का पालन करते हुए वाहन चलावें एवं वाहन में सभी आवश्यक दस्तावेज़ जैसे बीमा रजिस्ट्रेशन एवं लाइसेंस आदि साथ लेकर चलें तथा चेकिंग के दौरान होने वाली किसी भी प्रकार की असुविधा से बचने का अनुरोध किया गया है

*१- शराब पीकर वाहन चलाने में धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालानी कार्रवाई की जाती है तथा वाहन चालक का लाइसेंस के निलंबन हेतु क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को भेजी जाती है*
*2- मालवाहक यान में सवारी ढोने पर एवं ओवरलोड वाहनों पर धारा 66/192 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाती है तथा वाहन को ज़ब्त कर निराकरण हेतु क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के कार्यालय भेजा जाता है तथा क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के कार्यालय से सुपुर्दगी आदेश लाने पर ही वाहन थाने से वाहन मालिक को सुपुर्द की जाती है*

*3- बिना बीमा के वाहनों पर धारा 146/196 मोटर वेहिकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाती है तथा गाड़ी को ज़ब्त की जाती है तथा बीमा के काग़ज़ात दिखाने पर ही वाहन को वाहन मालिक को सुपुर्द की जाती है*

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