*गोपालदाश मंदिर मामला न्यायालय ने जारी किया गिरफ्तारी बारंट*
मध्य प्रदेश जिला सीधी से गोपालदाश आश्रम सेवा ट्रस्ट से 2,44000 हजार राशि हड़पने का मामला धीरे-धीरे तूल पकड़ने लगा है। पूर्व में जिसे गोपाल दास मंदिर में बने कमरों का किराया वसूलने के लिए रखा गया था उनके द्वारा ट्रस्ट की राशि गबन कर दी गई है जिस के संबंध में गोपाल दास मंदिर के साधु संतों ने प्रतिनिधिमंडल के साथ पुलिस अधीक्षक सीधी सहित जिला कलेक्टर और उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा था जिसमें कलेक्टर ने अपने अधीनस्थ उपखंड अधिकारी को जांच कर कार्यवाही करने का निर्देश दिया है जिसके तहत उपखंड अधिकारी सीधी ने दोनों पक्षों को न्यायालय में अपनी बात रखने का 20 अगस्त को समय निर्धारित किया था जिसमें गोपाल दास आश्रम सेवा ट्रस्ट की ओर से अधिवक्ता रोहित मिश्रा ने राजपत्र सहित समस्त ट्रस्ट के दस्तावेजों को न्यायालय के समक्ष रखा और ट्रस्ट की ओर से अपना पक्ष रखा क्योंकि उपखंड अधिकारी द्वारा ट्रस्ट को संबंधित मामले का दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था वहीं दूसरी और संत बहादुर सिंह को 244000 राशि की अनियमितता के जवाब हेतु न्यायालय में उपस्थित रहने के लिए नोटिस जारी की गई थी लेकिन संतु सिंह ना तो स्वयं और ना ही उनके ओर से कोई अधिवक्ता ही उपस्थित हुआ जिस पर उपखंड अधिकारी के न्यायालय ने संतू सिंह की पुकार करवाई जब वह अनुपस्थित रहे तो नाराजगी व्यक्त करते हुए गिरप्तारी वारंट जारी करने का निर्देश दिया है। मामला मंदिर में अराजकता है इसलिए प्रशासन भी पूरी तरह सक्रिय हो गया है। यह मामला हमेशा से सीधी के आस्था पर सवाल पैदा कर रहा था।