*अवैध रेत की चोरी में लगे दो मिनी हाइवा मेटाडोर रेत सहित अमलाई पुलिस ने किया जप्त।*
मध्य प्रदेश जिला शहडोल अंतर्गत अमलाई पुलिस के द्वारा पिछली मध्य रात्रि के दौरान मुखबिर की सूचना पर रेत चोरी कर बिक्री में लगे दो वाहनों मेटाडोर को जप्त किया गया है। वाहन नंबर एमपी 18 जीए4588 व एमपी 18 जीए 4232 से रेत चोरी कर बिक्री के लिए बुढ़ार तरफ ले जाई जा रही थी जो उक्त दोनों वाहनों का पीछा कर पकड़ा गया हैं, वाहन चालकों से रेत परिवहन के संबंध में दस्तावेज चाहे गए जो चालको द्वारा बताया गया कि वाहन मालिक के कहने पर चोरी की रेत बिक्री करने के लिए ले जाई जा रही थी जो दोनों वाहनों के चालक रामप्रसाद रौतेल पिता स्यामलाल रौतेल निवासी सरकारी टोला हरदी थाना सिंहपुर, व मोहम्मद इजहार पिता मोहम्मद सलमान बेहरा निवासी पिपरिया तिराहा खैरहा तथा दोनों वाहनों के मालिकों क्रमशः जगन्नाथ शर्मा एव मजहर के विरुद्ध धारा 379,414,34 भादवी0 खान खनिज अधिनियम की धारा 4/21, मध्य प्रदेश गौड़ खनिज नियम 1996 की धारा 53 के तहत पृथक पृथक 2 अपराध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया हैं। तथा मय भरे खनिज रेत के दोनों वाहन मेटाडोर को जप्त किया जाकर सुरक्षार्थ थाना परिसर अमलाई में खड़ा कराया गया हैं तथा जप्तशुद वाहनों को राजसात किये की कार्यवाही पृथक से की जा रही हैं।