MeToo मामले में एमजे अकबर ने महिला पत्रकार के खिलाफ किया मानहानि का दावा
एमजे अकबर ने दिल्लीा के पटियाला हाउस कोर्ट में मुकदमा दायर किया है. आपराधिक मानहानि में आइपीसी की धारा 499, 500 के तहत दो साल तक की सजा का प्रावधान है.
MeToo के आरोपों में फंसे केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर ने एक महिला पत्रकार के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा किया है. उन्होंदने दिल्लीम के पटियाला हाउस कोर्ट में मुकदमा दायर किया है. बता दें कि मानहानि में आइपीसी की धारा 499, 500 के तहत दो साल तक की सजा का प्रावधान है. अकबर रविवार को ही नाइजीरिया से भारत लौटे हैं. भारत लौटने के बाद उन्होंने खुद पर लगे आरोपों को झूठा और मनगढ़ंत करार दिया है. एमजे अकबर पर करीब 15 महिला पत्रकारों ने यौन शोषण और दुर्व्यवहार के आरोप लगाए हैं. इन आरोपों को राजनीतिक करार देते हुए अकबर ने कहा कि अगले साल होने वाले चुनावों की वजह से उन पर इस तरह के आरोप लगाया जा रहे हैं. इस तरह के आरोप सामने आते ही विपक्षी पार्टियां लगातार अकबर के इस्तीफे की मांग कर रही हैं. अकबर ने रविवार को अपनी सफाई देते हुए कहा, ‘मुझपर लगे आरोप गलत, मनगढ़ंत और आधारहीन हैं. इससे मेरी इमेज को बहुत नुकसान पहुंचा है. आम चुनावों से कुछ महीने पहले ही ये तूफान क्यों उठा है? क्या यह कोई एजेंडा है? आप जज हैं. ये झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं, ताकि मेरी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया जा सके.’ उन्होंने कहा, ‘झूठ के पांव नहीं होते, लेकिन इसमें जहर होता है. जिससे उन्माद फैलाया जा सकता है. ये आरोप परेशान करने वाले हैं.’