April 20, 2024 1:28 am

swatantraindialive7

बाल विवाह पर एक लाख जुर्माना, दो वर्ष की सजा

बाल विवाह पर एक लाख जुर्माना, दो वर्ष की सजा

बिहार मोतिहारी । बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए सरकार सख्त है। इसे रोकने के लिए बने कानून मको पूरी तरह से धरातल पर उतारने की सरकारी कवायद तेज हो गई है। विवाह के लिए 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के और 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की के विवाह को गैरकानूनी अर्थात बाल विवाह की श्रेणी में रखा गया है। ऐसे में विवाह के समय वर-वधू दोनों में से किसी की भी उम्र कम पाई जाती है तो वह विवाह बाल विवाह की श्रेणी में होगा। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति पुलिस या बाल विवाह प्रतिषेध पदाधिकारी (अनुमंडल पदाधिकारी) के पास यह शिकायत दर्ज कराता है कि इस तरह की शादी तय की गई है, तो इस स्थिति में पुलिस या बाल विवाह प्रतिषेध पदाधिकारी जांच कर इसे मजिस्ट्रेट के संज्ञान में लाएंगे। फिर मजिस्ट्रेट उस शादी को रोकने का आदेश जारी करेंगे। अगर कोई व्यक्ति अदालत के आदेश को मानने से इंकार करता है तो उसे दो वर्ष तक का कारावास की सजा दी जा सकती है या उसपर एक लाख रुपए तक जुर्माना किया जा सकता है। यह भी संभव है कि दोनों सजा संबंधित आरोपित को दी जाए।

———

बच्चों से संबंधित सूचना के लिए जारी हुआ टॉल फ्री नंबर चाइल्ड लाइन देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए स्वंय सेवी संस्थाओं के माध्यम से 24/7 आपातकालीन दूरभाष पहुंच सेवा को उपलब्ध कराया गया है। कठिन परिस्थिति में रहने वाला कोई भी बच्चा अथवा उनकी ओर से कोई भी वयस्क इस सेवा तक 1098 डायल करके पहुंच सकता है। अगर कोई बच्चा बीमार और अकेला हो, किसी बच्चे को आश्रय की जरूरत हो, कोई बच्चा छोड़ दिया गया हो या गुम हो गया हो, उसका शोषण हो रहा हो, काम करवा कर बच्चे को उसकी मजदूरी न दी गई हो, रास्ते पर किसी बच्चे का उत्पीड़न हो रहा हो तो इस सुविधा को प्राप्त किया जा सकता है।

——–

वर्जन :

बाल विवाह पर रोक के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिया गया है। साथ ही लोगों को बाल विवाह के नियमों को ले भी जागरूक किया जा रहा है। प्रतिमा कुमारी गिरी, डीपीओ, आइसीडीएस

108 Todays Views

राशिफल

क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड ड्रग्स केस में और भी कई बड़े सितारों के नाम सामने आएंगे?

Recent Post