April 24, 2024 4:58 pm

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*जिले में शुष्क दिवस घोषित*

*जिले में शुष्क दिवस घोषित*

मध्य प्रदेश जिला धार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक सिंह ने जिले में विधानसभा आम चुनाव-2018 के अंतर्गत मतदान 28 नवम्बर 2018 को मतदान समाप्ति होने के 48 घन्टे पूर्व से लेकर मतदान समाप्ति तक अर्थात 26 नवम्बर 2018 को शाम 5 बजे से 28 नवम्बर 2018 को मतदान समाप्ति होने तक की अवधि के लिए शुष्क दिवस घोषित किया है।
श्री सिंह ने बताया कि मतगणना के लिए 11 दिसम्बर 2018 को सम्पूर्ण दिवस 11 दिसम्बर 2018 को रात्रि 11.30 बजे से 12 दिसम्बर 2018 को प्रातः 9.30 बजे तक के लिए शुष्क दिवस घोषित किया गया है। इस अवधि में जिले की समस्त देशी मदिरा दुकाने एवं विदेशी मदिरा दुकान होटल बार (एफएल-3) लायसेंस तथा वाईन आऊटलेट आदि समस्त प्रकार की मदिरा दुकाने बंद रहेंगे। इसी प्रकार जिले में स्थित समस्त आसवनी (डी-1), विदेशी मदिरा विनिर्माणी इकाई (एफएल-9), विदेशी मदिरा फ्रन्चाईजी लायसेंस (एफएल-9 ए), देशी मदिरा विनिर्माणी (सीएस-1 बी), देशी मदिरा स्टोरेज भांडागार आदि में इस अवधि में मदिरा का निर्माण, आयात, निर्यात एवं परिवहन पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।
श्री सिंह ने बताया कि घोषित शुष्क अवधि, शुष्क दिवसों में मतदान क्षेत्र में मतदान समाप्ति होने के 48 घन्टे की अवधि के दौरान उस मतदान क्षेत्र के भीतर किसी होटल, भोजन, पाठशाला, दुकान में अथवा किसी अन्य लोक या प्रायवेट स्थान में कोई भी स्पिरिटयुक्त, किण्वित या मादक लिकर या वैसी ही प्रकृति का अन्य पदार्थ न तो विक्रय किया जावेगा और न ही वितरित किया जावेगा और मदिरा के व्यक्तिगत भण्डारण एवं गैर लायसेंस प्राप्त परिसर में मदिरा का भण्डारण पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। नियमों का उल्लंघन करने पर छः मास की कारावास या 2 हजार रूपये जुर्माना या दोनो से दण्डिया होगा।

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