April 25, 2024 2:48 am

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बिहार जिला बेतिया के अधिवक्ता ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पर किया मुकदमा

बिहार जिला बेतिया के अधिवक्ता ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पर किया मुकदमा

बिहार जिला बेतिया। मुराद अली अधिवक्ता के द्वारा मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री कमलनाथ के द्वारा दिए गए अपने बयान कि बिहार और यूपी के लोगों की वजह से मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर कम हो गया है के विरुद्ध मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी बेतिया के न्यायालय में एक परिवाद पत्र संख्या 24 52-सी/18 दायर किया गया है। परिवाद पत्र में मुख्यमंत्री के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 124 -ए ,153 -ए,153- बी ,181 तथा 504 के अंतर्गत धाराएं लगाई गई है। अधिवक्ता के द्वारा बताया गया है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ ने संविधान की अनुसूची 3 के अंतर्गत शपथ एवं प्रतिज्ञान दिनांक 17 -12- 2018 को लेने के बाद से उस शपथ एवं प्रतिज्ञान का उल्लंघन किया है तथा देश की एकता- अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले बयान दिये है ।मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के द्वारा परिवाद पर संज्ञान लेने के पश्चात मानस कुमार न्यायिक दंडाधिकारी बेतिया के न्यायालय में परिवाद को स्थानांतरित किया है ।जिसमें अगली सुनवाई दिनांक 3 फरवरी 2019 को होगी। जिसमें मुराद अली अधिवक्ता का बयान होगा। ज्ञात हो कि पूर्व में भी अधिवक्ता द्वारा कई नामी हस्तियों के खिलाफ मुकदमा किया जा चुका है।

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राशिफल

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