April 20, 2024 2:26 pm

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रिश्वत के मामले में जिला आयुष अधिकारी को 4 साल की सजा

रिश्वत के मामले में जिला आयुष अधिकारी को 4 साल की सजा

मध्य प्रदेश जिला रीवा शिकायतकर्ता सीमा सिंह निवासी सतना द्वारा पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त रीवा के समक्ष उपस्थित होकर शिकायत की गई थी कि आयुष विभाग में सफाई कर्मी के पद पर नौकरी लगवाने के लिए जिला आयुष अधिकारी डॉ0 वासुदेव सिंह चौहान द्वारा उससे ₹3000 रिश्वत की मांग की जा रही है. शिकायत की तस्दीक उपरांत आरोपी आयुष अधिकारी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर दिनांक 10 दिसंबर 2015 को डॉक्टर बीडी सिंह चौहान आयुष अधिकारी सतना को ₹3000 रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा जा कर प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर माननीय विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण सतना के न्यायालय में दिनांक 9 .9.2016 को विधिवत अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया . माननीय विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण सतना द्वारा प्रकरण के विचारण उपरांत आरोपी के विरुद्ध दोष सिद्ध पाते हुए पारित निर्णय दिनांक 02.01.2019 को धारा 13(1) डी 13(2)भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में 4 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹10000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है.

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