May 13, 2024 11:17 am

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रिश्वतखोर उपनिरीक्षक को 3 वर्ष का कठोर कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा

रिश्वतखोर उपनिरीक्षक को 3 वर्ष का कठोर कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा

 

मध्य प्रदेश जिला सीधी जी हां हम बात कर रहे हैं।रिश्वतखोर उपनिरीक्षक को न्यायालय ने 3 वर्ष का कठोर कारावास व 3000 रूपए अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया है। बताया गया कि 30 नवम्बर 2015 को शिकायतकर्ता हजारीलाल गुप्ता तनय अंजनी प्रसाद गुप्ता निवासी ग्राम दादर, थाना तहसील मझौली, जिला सीधी के द्वारा लोकायुक्त कार्यालय रीवा में लिखित शिकायत की ग्राम दादर में मझौली मड़वास रोड के किनारे उसके हिस्से की जमीन है, जिसका रिकार्ड उसके चाचा विजयनंद गुप्ता के नाम है। वह अपने हिस्से की भूमि में नई पक्की दुकान बना रहा है, निर्णाणाधीन दुकानों के सामने पचासा में सूर्यवंशी गुप्ता पूर्व से झोपडी बनाकर चाय-नाश्ता की दुकान कर रही है, उसके द्वारा मेरे दुकान के निर्माण में बाधा उत्पन्न की जा रही है। वह मेरी दुकान के सामने तक अपनी झोपड़ी का नाजायज रूप से विस्तार करना चाहती है, इसी बात को लेकर वह बार-बार हम लोगों के विरूद्ध पुलिस चौकी पथरौला में रिपोर्ट दर्ज कराती है, जिस पर चौकी प्रभारी पथरौली कमलाकर सिंह द्वारा हम लोगों को बंद कर देने की धमकी दी जाती है तथा दुकान निर्माण में अवैध रूप से रोक लगा दी जाती है। उक्त संबंध में वो चौकी प्रभारी पथरौला कमलाकर सिंह से मिला तो उनके द्वारा कहा गया कि 15,000 रूपये रिश्वत दो तब तुम्हारी दुकान बनने देगे और तुम्हारे खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करेंगे। शिकायतकर्ता द्वारा उक्त राशि की रिश्वत न दी जाकर आरोपी को पकडवाने के लिये लोकायुक्त रीवा में शिकायत की। शिकायत के सत्यापन के क्रम में आरोपी की रिश्वत मांग संबंधी आवाज रिकार्ड कराई गई। रिश्वत की अवैध मांग करने की पुष्टि होने पर आरोपी के विरूद्ध 3 दिसम्बर 2015 को ट्रेप कार्यवाही आयोजित की गई। ट्रेप की भनक लगने पर आरोपी मुख्यालय से फरार हो गया एवं संपर्क क्षेत्र से बाहर रहा। ट्रेप कार्यवाही के असफल प्रयास का पंचनामा तैयार कर एवं अग्रिम विवेचना के पश्चात् अभियोग पत्र विशेष न्यायालय सीधी के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसके न्यायालयीन विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 01/21 में शासन की ओर से पैरवी करते हुए सहायक जिला अभियोजन अधिकारी प्रशान्त कुमार पाण्डेय द्वारा अभियुक्त को संदेह से परे प्रमाणित कराया गया। परिणामस्वरूप विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की न्यायालय के द्वारा प्रकरण में आरोपी कमलाकर सिहं तनय इन्द्रबहादुर सिहं उम्र 64 वर्ष, तत्कालीन उपनिरीक्षक, चौकी प्रभारी पथरौला, थाना मझौली जिला सीधी हाल पता निवासी ग्राम चंपागढ़, थाना पनवार जिला रीवा को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के आरोप में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3000 रूपए अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।

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